मऊ, दिनांक 03 अप्रैल,2020
जिलाधिकरी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में समितियों से सम्बन्धित सभी अधिकारीगण की एक बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई।
उक्त अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के महिला पी0एम0जे0डी0वाई0 खाता धारको में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि अंतरण की जाएगी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते जिनकी संख्या के अंत में अंक 0 या 1 वे दिनांक 3 अप्रैल 2020, 2 या 3 होगा वे 04 अप्रैल,2020, 4 या 5 होगा वे 07 अप्रैल,2020, 06 या 07 होगा वे 08 अप्रैल,2020 एंव 08 या 09 होगा वे 09 अप्रैल,2020 जिस पर खातों से सहायता राशि निकाली जा सकती है। इससे बैंक में ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा जेलर से जेल के बारे में पूछा गया जिस पर जेलर द्वारा बताया गया कि जेल में घर के परिजनों से मिलाना बंद कर दिया गया है तथा जो भी सामग्री लोग घर से लाते हैं उसको सैनिटाइज कर ही कैदियों को दिया जाता है इसके अतिरिक्त जो भी नए कैदी गिरफ्तार कर आते हैं सबसे पहले उनको सैनिटाइज किया जाता है फिर कारागार में डाला जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा समस्त उप जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वह एक बैठक करें जिसमें समस्त खंड विकास अधिकारी को निर्देश दे कि समस्त आशा एवं आगनवाड़ी कार्यकर्ती घर-घर जाकर मानिटरिंग करें, कि कोई भी व्यक्ति संक्रमित तो नहीं है। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि पशुओं के चारा के संबंध में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए अन्यथा कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा निर्देश दिया गया कि इस समय नालियों से संबंधित अनेक समस्याएं आ रही है इसमें जो भी संबंधित अधिकारी हैं वह इसका निस्तारण जल्द से जल्द करा लें। जिलाधिकारी द्वारा कंट्रोल रूम में अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी 24 घंटे लगाने के निर्देश दिए एवं उनके सी0यू0जी0 नंबर एवं व्हाट्सएप नंबर 24 घंटे ऑन रखने के भी निर्देश दिए। उक्त अवसर पर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा बताया गया कि दुकानों के खुलने का जो समय निर्धारित है उसी के अनुसार दुकानदार अपनी दुकान खोलें अन्यथा कार्यवाही तय समझें तथा निर्देश दिया गया कि केवल वही मेडिकल स्टोर खोलें जिनको खोलने की अनुमति प्रदान की गई है इसके अतिरिक्त कोई भी मेडिकल स्टोर खुला पाए जाने पर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और जो भी दुकानदार हैं वह अपनी दुकान के सामने सोशल डिस्टेंस सर्किल अवश्य बनाएं और उसमें लोगों को खड़े कर एक-एक क्रम से समान दें। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि गेहूं की कटाई के लिए जो हार्वेस्टर अन्य जगहों से आते हैं उनके लिए पास जारी है और हार्वेस्टर में 5 से ज्यादा व्यक्ति नहीं रहेंगे एवं वह सोशल डिस्टेंस के साथ रहेंगे।
उक्त अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, उप कृषि निदेशक, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित समस्त जनपद स्तरीयअधिकारी उपस्थित रहे।